Wednesday, December 4, 2024
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शराब घोटाले मामले में अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को झटका… कोर्ट ने बढ़ाई रिमांड की अवधि…

रायपुर। शराब घाेटाले मामले में ACB/EOW ने आज अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों को 12 अप्रैल तक ACB/EOW की रिमांड पर भेजा गया. बता दें कि अनवर ढेबर और अरविंद सिंह की रिमांड खत्म होने के बाद आज दोनों को निधि शर्मा तिवारी की कोर्ट में पेश किया गया था।

जहां शराब घोटाले मामले में कोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह की रिमांड मंजूर की है। छत्तीसगढ़ में हुए कथित शराब घोटाले मामले में EOW ने कारोबारी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को सोमवार को कोर्ट में पेश किया। दोनों की रिमांड अवधि पूरी होने पर उन्हें कोर्ट लाया गया है। इस दौरान EOW की ओर से दोनों की रिमांड बढ़ाने को लेकर पक्ष रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक, 3 दिनों की पूछताछ में EOW को कोई जानकारी नहीं मिली है। वही जानकारी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले के मामलें में चल रहे मनी लॉड्रिंग केस को रद्द कर दिया है। जिसमें पूर्व IAS अनिल टुटेजा और उसके बेटे यश टुटेजा को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूरी कार्रवाई को ही खारिज कर दिया है। अलग-अलग याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में ईडी की ईसीआईआर और एफआईआर से यह पता चलता है कि कोई अपराध नहीं हुआ है और अपराध से कोई आय नहीं की गई है। इसलिए मनीलॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं बनता है और हम आपके केस को रद्द करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की डबल बेंच ने इस मामले को सुना।

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रायपुर। शराब घाेटाले मामले में ACB/EOW ने आज अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों को 12 अप्रैल तक ACB/EOW की रिमांड पर भेजा गया. बता दें कि अनवर ढेबर और अरविंद सिंह की रिमांड खत्म होने के बाद आज दोनों को निधि शर्मा तिवारी की कोर्ट में पेश किया गया था। जहां शराब घोटाले मामले में कोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह की रिमांड मंजूर की है। छत्तीसगढ़ में हुए कथित शराब घोटाले मामले में EOW ने कारोबारी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को सोमवार को कोर्ट में पेश किया। दोनों की रिमांड अवधि पूरी होने पर उन्हें कोर्ट लाया गया है। इस दौरान EOW की ओर से दोनों की रिमांड बढ़ाने को लेकर पक्ष रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक, 3 दिनों की पूछताछ में EOW को कोई जानकारी नहीं मिली है। वही जानकारी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले के मामलें में चल रहे मनी लॉड्रिंग केस को रद्द कर दिया है। जिसमें पूर्व IAS अनिल टुटेजा और उसके बेटे यश टुटेजा को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूरी कार्रवाई को ही खारिज कर दिया है। अलग-अलग याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में ईडी की ईसीआईआर और एफआईआर से यह पता चलता है कि कोई अपराध नहीं हुआ है और अपराध से कोई आय नहीं की गई है। इसलिए मनीलॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं बनता है और हम आपके केस को रद्द करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की डबल बेंच ने इस मामले को सुना।