Friday, November 22, 2024
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चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर बिलासपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई.. अलग-अलग थाना क्षेत्र से 11 आरोपी पकड़े गए. चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखना और देखना दोनों अपराध..

बिलासपुर। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर बिलासपुर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है वहीं सभी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है.. पिछले 48 घंटे में बिलासपुर पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों से मिली जानकारी के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया है आखिर क्या होती है चाइल्ड पॉर्नोग्राफी और किस तरह आता है।

पिछले 48 घंटे में पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ ताबड़तोड़ किया कार्रवाई

बच्चों के प्रति यौन अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा सख्त नियम बनाए गए हैं वहीं चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर सरकार द्वारा बारीकी से नजर रखी जाती है इतना ही नहीं चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने और शेयर करना भी अपराध की श्रेणी में आता है इसी के तहत पिछले 48 घंटे में बिलासपुर ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की है.. अलग-अलग थानों से चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखने वाले उसे वायरल करने वाले 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने और शेयर करने वाले अलग अलग थानों से आरोपी को किया गिरफ्तार

बच्चों के प्रति यौन उत्तेजना को बढ़ने से रोकने और उनके प्रति अपराधों पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर काफी सतर्कता बरती जाती है इसी का नतीजा है कि, बिलासपुर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने और उसे वायरल करने के मामले में सिविल लाइन थाना द्वारा तीन सरकंडा थाना द्वारा तीन कोनी थाना द्वारा एक कोतवाली थाना द्वारा एक और सिरगिट्टी पुलिस द्वारा एक आरोपी को पड़कर अलग-अलग धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।

चाइल्ड पोर्नोग्राफी इमेज बनाना उसको शेयर करना है गैरकानूनी

भारतीय कानून व्यवस्था के मुताबिक, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की इमेज बनाना, उसको शेयर करना गैरकानूनी है। इसके अलावा, चाइल्ड पोर्न कंटेंट रखना और देखना भी अपराध है.. पॉस्को एक्ट 2012 के धारा 14 और 15 में साफ-साफ बताया गया है कि, किसी भी बच्चे का इस्तेमाल चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए करने पर 5 साल की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.. इसके साथ ही, IT एक्ट की धारा 67B में भी किसी भी तरह के चाइल्ड न्यूड कंटेंट को रखना, ब्राउज करना, डाउनलोड करना, एडवर्टाइज करना, प्रमोट करना और शेयर करना गैरकानूनी है। इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने वाला भारी मुसीबत में पड़ सकता है।

महिला और बाल अपराधों को लेकर किया सजग

पुलिस द्वारा समय समय पर बच्चों से जुड़े यौन अपराध हो और उनके अधिकारों को लेकर जागरूकता अभियान भी चलती है और केंद्रीय एजेंसी द्वारा भी महिला और बाल अपराधों को लेकर सजग किया जाता है। इसे लेकर सरकार ने भी ठोस कदम उठाते हुए ऐसे कई वेबसाइटों पर बहन भी लगाया है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रसारित किया उसका सपोर्ट करते है।

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बिलासपुर। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर बिलासपुर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है वहीं सभी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है.. पिछले 48 घंटे में बिलासपुर पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों से मिली जानकारी के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया है आखिर क्या होती है चाइल्ड पॉर्नोग्राफी और किस तरह आता है। पिछले 48 घंटे में पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ ताबड़तोड़ किया कार्रवाई बच्चों के प्रति यौन अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा सख्त नियम बनाए गए हैं वहीं चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर सरकार द्वारा बारीकी से नजर रखी जाती है इतना ही नहीं चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने और शेयर करना भी अपराध की श्रेणी में आता है इसी के तहत पिछले 48 घंटे में बिलासपुर ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की है.. अलग-अलग थानों से चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखने वाले उसे वायरल करने वाले 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने और शेयर करने वाले अलग अलग थानों से आरोपी को किया गिरफ्तार बच्चों के प्रति यौन उत्तेजना को बढ़ने से रोकने और उनके प्रति अपराधों पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर काफी सतर्कता बरती जाती है इसी का नतीजा है कि, बिलासपुर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने और उसे वायरल करने के मामले में सिविल लाइन थाना द्वारा तीन सरकंडा थाना द्वारा तीन कोनी थाना द्वारा एक कोतवाली थाना द्वारा एक और सिरगिट्टी पुलिस द्वारा एक आरोपी को पड़कर अलग-अलग धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इमेज बनाना उसको शेयर करना है गैरकानूनी भारतीय कानून व्यवस्था के मुताबिक, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की इमेज बनाना, उसको शेयर करना गैरकानूनी है। इसके अलावा, चाइल्ड पोर्न कंटेंट रखना और देखना भी अपराध है.. पॉस्को एक्ट 2012 के धारा 14 और 15 में साफ-साफ बताया गया है कि, किसी भी बच्चे का इस्तेमाल चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए करने पर 5 साल की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.. इसके साथ ही, IT एक्ट की धारा 67B में भी किसी भी तरह के चाइल्ड न्यूड कंटेंट को रखना, ब्राउज करना, डाउनलोड करना, एडवर्टाइज करना, प्रमोट करना और शेयर करना गैरकानूनी है। इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने वाला भारी मुसीबत में पड़ सकता है। महिला और बाल अपराधों को लेकर किया सजग पुलिस द्वारा समय समय पर बच्चों से जुड़े यौन अपराध हो और उनके अधिकारों को लेकर जागरूकता अभियान भी चलती है और केंद्रीय एजेंसी द्वारा भी महिला और बाल अपराधों को लेकर सजग किया जाता है। इसे लेकर सरकार ने भी ठोस कदम उठाते हुए ऐसे कई वेबसाइटों पर बहन भी लगाया है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रसारित किया उसका सपोर्ट करते है।