Friday, April 18, 2025
Homeअन्य खबरेकलेक्टर ने चार शिक्षकों को किया निलंबित: चुनावी कार्य में लापरवाही का...

कलेक्टर ने चार शिक्षकों को किया निलंबित: चुनावी कार्य में लापरवाही का मामला…

रायपुर। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लालपुर में चुनाव सामग्री वितरण केंद्र पर शराब के सेवन का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी. राहुल वेंकट ने सख्त कार्रवाई करते हुए चार शिक्षकों को तत्काल निलंबित कर दिया।

घटना की पुष्टि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मनेन्द्रगढ़ के सहायक चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई। जांच में यह पाया गया कि अशोक कुमार सिंह, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला, हरकाटनपारा, राकेश कुमार पाण्डेय, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, भूभका, अभय कुमार कुजूर, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला, चुक्तीपानी और सुनील टोप्पो, शिक्षक, माध्यमिक शाला, बौरीडांड चुनावी ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पाए गए, जो कि सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 23 के पूर्णतः विपरीत है। इसे चुनावी कार्य में घोर लापरवाही, उदासीनता और गंभीर कदाचार माना गया, जिसके चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत इन चारों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय ‘विकासखंड शिक्षा अधिकारी, भरतपुर’ निर्धारित किया गया है। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने स्पष्ट किया है कि चुनावी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popular Posts

रायपुर। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लालपुर में चुनाव सामग्री वितरण केंद्र पर शराब के सेवन का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी. राहुल वेंकट ने सख्त कार्रवाई करते हुए चार शिक्षकों को तत्काल निलंबित कर दिया। घटना की पुष्टि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मनेन्द्रगढ़ के सहायक चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई। जांच में यह पाया गया कि अशोक कुमार सिंह, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला, हरकाटनपारा, राकेश कुमार पाण्डेय, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, भूभका, अभय कुमार कुजूर, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला, चुक्तीपानी और सुनील टोप्पो, शिक्षक, माध्यमिक शाला, बौरीडांड चुनावी ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पाए गए, जो कि सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 23 के पूर्णतः विपरीत है। इसे चुनावी कार्य में घोर लापरवाही, उदासीनता और गंभीर कदाचार माना गया, जिसके चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत इन चारों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय ‘विकासखंड शिक्षा अधिकारी, भरतपुर’ निर्धारित किया गया है। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने स्पष्ट किया है कि चुनावी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।