Saturday, November 23, 2024
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बिलासपुर में जमीन का फर्जीवाड़ा… 2 साल बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार… करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश…

बिलासपुर। सरकारी जमीनों के फर्जी दस्तावेज बनाकर ठगी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मोपका, चिल्हाटी और लगरा गांव की जमीनों का फर्जी दस्तावेज बनाकर ठगी का आरोप मुख्य आरोपी सुरेश मिश्रा और हैरी जोसेफ पर है। दोनों के खिलाफ दो वर्ष पूर्व मामला दर्ज हुआ था, लेकिन ये तब से फरार थे।

शिकायत और जांच का सिलसिला

प्रकरण का आरंभ उस वक्त हुआ जब प्रकाश सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई कि ग्राम मोपका, चिल्हाटी और लगरा की सरकारी जमीनों का फर्जी नामांतरण किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर के आईजी ने जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की। जांच टीम की रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम मोपका स्थित भूमि खसरा नम्बर 1859/1 रकबा 1.03 एकड़ पर पंजीयन कार्यालय में कूट रचना करके खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया।

आरोपियों का हुआ खुलासा

वर्ष 2022 में थाना सरकंडा में दर्ज किए गए अपराध के तहत विवेचना के दौरान आरोपी अमलदास विश्वकर्मा का नाम सामने आया, जिसने फर्जी तरीके से खसरा नंबर की भूमि को पंजीयन कार्यालय और तहसील कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से अपने नाम पर दर्ज करवा लिया था। अमलदास ने इसके बाद आरोपी सुरेश मिश्रा को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर पुत्र विनीत मिश्रा और हैरी जोसेफ के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करा दी। आरोपी अमलदास को पहले ही गिरफ्तार कर अदालत में अभियोग पत्र पेश किया जा चुका है।

कोर्ट के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई

जांच के दौरान न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भा.पु.से.) को प्रकरण के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए थे। वरिष्ठ अधिकारियों को पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी सुरेश मिश्रा और हैरी जोसेफ की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए। थाना प्रभारी सरकण्डा निरीक्षक तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में एक टीम तैयार की गई और उप निरीक्षक कृष्णा साहू के साथ घर पर घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को 2 नवंबर 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की, जिसके बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

इस प्रकार की कार्रवाइयों से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस प्रशासन ने ठगी के मामलों में सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है और आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही जारी रखने का आश्वासन दिया है।

आरोपी नाम

1. सुरेश मिश्रा – पिता जी.पी. मिश्रा, उम्र 58 वर्ष, निवासी होली नर्सरी स्कूल के पास, राजकिशोर नगर, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

2. हैरी जोसेफ  – पिता लिया जोसेफ, उम्र 47 वर्ष, निवासी कासिमपारा, थाना तोरवा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

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बिलासपुर। सरकारी जमीनों के फर्जी दस्तावेज बनाकर ठगी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मोपका, चिल्हाटी और लगरा गांव की जमीनों का फर्जी दस्तावेज बनाकर ठगी का आरोप मुख्य आरोपी सुरेश मिश्रा और हैरी जोसेफ पर है। दोनों के खिलाफ दो वर्ष पूर्व मामला दर्ज हुआ था, लेकिन ये तब से फरार थे। शिकायत और जांच का सिलसिला प्रकरण का आरंभ उस वक्त हुआ जब प्रकाश सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई कि ग्राम मोपका, चिल्हाटी और लगरा की सरकारी जमीनों का फर्जी नामांतरण किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर के आईजी ने जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की। जांच टीम की रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम मोपका स्थित भूमि खसरा नम्बर 1859/1 रकबा 1.03 एकड़ पर पंजीयन कार्यालय में कूट रचना करके खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया। आरोपियों का हुआ खुलासा वर्ष 2022 में थाना सरकंडा में दर्ज किए गए अपराध के तहत विवेचना के दौरान आरोपी अमलदास विश्वकर्मा का नाम सामने आया, जिसने फर्जी तरीके से खसरा नंबर की भूमि को पंजीयन कार्यालय और तहसील कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से अपने नाम पर दर्ज करवा लिया था। अमलदास ने इसके बाद आरोपी सुरेश मिश्रा को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर पुत्र विनीत मिश्रा और हैरी जोसेफ के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करा दी। आरोपी अमलदास को पहले ही गिरफ्तार कर अदालत में अभियोग पत्र पेश किया जा चुका है। कोर्ट के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई जांच के दौरान न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भा.पु.से.) को प्रकरण के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए थे। वरिष्ठ अधिकारियों को पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी सुरेश मिश्रा और हैरी जोसेफ की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए। थाना प्रभारी सरकण्डा निरीक्षक तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में एक टीम तैयार की गई और उप निरीक्षक कृष्णा साहू के साथ घर पर घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को 2 नवंबर 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की, जिसके बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस प्रकार की कार्रवाइयों से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस प्रशासन ने ठगी के मामलों में सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है और आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही जारी रखने का आश्वासन दिया है। आरोपी नाम 1. सुरेश मिश्रा – पिता जी.पी. मिश्रा, उम्र 58 वर्ष, निवासी होली नर्सरी स्कूल के पास, राजकिशोर नगर, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) 2. हैरी जोसेफ  – पिता लिया जोसेफ, उम्र 47 वर्ष, निवासी कासिमपारा, थाना तोरवा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)