बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र में जमीन खरीदी-बिक्री के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। शंकर नगर रायपुर निवासी छेदीलाल शर्मा ने नाम की समानता का फायदा उठाते हुए बिलासपुर निवासी छेदीलाल शुक्ला की जमीन फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेच दी। तहसील जांच के बाद अब पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।
हमनाम व्यक्ति ने बेची 17.33 एकड़ जमीन
सीपत तहसील के ग्राम कौवाताल में स्थित खसरा नंबर 160/1, रकबा 17.33 एकड़ जमीन के असली मालिक छेदीलाल शुक्ला हैं। लेकिन आरोपी छेदीलाल शर्मा ने खुद को जमीन मालिक बताकर इसे 46.21 लाख रुपये में लल्लू राम यादव को बेच दिया। मामला तब उजागर हुआ जब नामांतरण के लिए इश्तेहार प्रकाशित हुआ और असली मालिक को जमीन बिक्री की जानकारी मिली।
फर्जी दस्तावेज तैयार कर किया सौदा
आरोपी ने पहले फर्जी दस्तावेज तैयार कराए और फिर पंजीयन कार्यालय में जमीन का सौदा कर दिया। जब असली मालिक ने तहसील में शिकायत दर्ज कराई, तो तहसीलदार ने सुनवाई के दौरान क्रेता-विक्रेता और गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके बाद तहसीलदार सोनू अग्रवाल ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।
बिना देखे ही कर दिया सौदा
मामले में आरोपी छेदीलाल शर्मा ने दावा किया कि उसने जमीन देखी भी नहीं थी और केवल अविनाश नाम के एक व्यक्ति के कहने पर सौदा किया था। उसने यह भी कहा कि सौदे के एवज में मिले पैसों से भरा बैग उसने अविनाश को ही सौंप दिया था। पुलिस अब अविनाश की तलाश में जुटी है।
नाम की समानता का उठा लाभ
पूरे मामले में देखा गया कि असली मालिक छेदीलाल शुक्ला और आरोपी छेदीलाल शर्मा के पिता का नाम भी मुन्नूलाल था, जिसका फायदा उठाकर यह फर्जीवाड़ा किया गया।
तहसील जांच में धोखाधड़ी साबित
तहसीलदार की जांच में पाया गया कि विक्रयपत्र के साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी ने जमीन दलालों के साथ मिलकर असली मालिक और खरीदार को धोखा दिया। अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है।