बिलासपुर। माननीय गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशानुसार तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मार्गदर्शन में 11 दिसंबर 2024 को बिलासपुर जिले में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार पर नियंत्रण हेतु बड़े स्तर पर छापामार कार्रवाई की गई। औषधि विभाग और पुलिस विभाग की 15 संयुक्त टीमों ने 60 अधिकारियों के साथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित 45 मेडिकल स्टोर्स की जांच की।
15 मेडिकल स्टोर्स में नारकोटिक्स दवाएं मिलीं
जांच के दौरान मंगला स्थित जेके मेडिकल स्टोर में बिना डॉक्टर की पर्ची के नारकोटिक्स दवाओं की बिक्री पाई गई। इसके अलावा, 15 अन्य मेडिकल स्टोर्स, जिनमें माँ गायत्री मेडिकल, जोया मेडिकल, आनन्द मेडिकल, प्रतीक मेडिकल स्टोर और अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं, में नारकोटिक्स दवाएं बरामद हुईं। इन दुकानों के पास खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड मौके पर उपलब्ध नहीं थे।
कानूनी कार्रवाई शुरू
इन 15 मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ औषधि से संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा रही है। अन्य मेडिकल स्टोर्स में अनियमितताएं पाई गईं, जिन पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पिछले 8 महीनों में 18 मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई
औषधि विभाग ने नशीली दवाओं की बिक्री पर पहले भी सख्त कदम उठाए हैं। पिछले 8 महीनों में 19 मेडिकल स्टोर्स को नोटिस जारी किया गया, जिसमें से 15 की अनुज्ञप्तियां निलंबित और 3 की अनुज्ञप्तियां निरस्त की गई हैं।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
राज्य के अन्य जिलों में भी नशीली दवाओं के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए औषधि विभाग और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त अभियान जारी रहेगा। अधिकारियों ने चरणबद्ध तरीके से ऐसे मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई करने की योजना बनाई है।